सोशल मीडिया के द्वारा प्रकरण संज्ञान में आते ही मामले में थाना नागोद में अपराध क्रमांक 535/24 धारा 325, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 4/9 म.प्र. गौ-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 का अपराध आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर कार्यवाही जारी है। @CMMadhyaPradesh@DGP_MP@IG_Rewahttps://t.co/2jIn9tqy0M